रांची : गृह विभाग ने पुलिसकर्मियों को शर्तों के साथ ACP, MACP का लाभ देने की सहमति दी है।
इसको लेकर सरकार के संयुक्त सचिव ने डीजीपी को पत्र लिखते हुए कहा है कि झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा बीते सात अक्टूबर को पारित आदेश के आलोक में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय द्वारा झारखंड पुलिस के आरक्षी कोटि को प्रशिक्षण में विलंब अवधि को क्षांत करते हुए एसीपी, एमएसीपी का लाभ प्रदान करने संबंधी दिए गए प्रस्ताव पर योजना सह वित्त विभाग द्वारा निम्न शर्तों के साथ सहमति प्रदान की गई है।
इन शर्तों के साथ दी गयी है सहमति
1. अनिवार्य प्रशिक्षण में विलंब हुए संबंधित आरक्षी का खुद का कोई दोष ना रहा हो.
2आरक्षी द्वारा पहली बार में ही प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया हो.
3. यदि संबंधित आरक्षी द्वारा खुद प्रशिक्षण का त्याग किया गया हो अथवा प्रशिक्षण में असफल रहा हो, तो उसके मामले में क्षांति का प्रावधान लागू नहीं होगा.