नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अफरोज अंसारी रांची सिविल कोर्ट में दोषी करार।

मांडर थाना का है मामला

शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण

रांची : नाबालिग से दुष्कर्म करने के वाले अफरोज अंसारी को रांची सिविल कोर्ट ने दोषी करार दिया है। रांची पोक्सो की विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 366,376(3) और पास्को 4,8 के तहत आरोपी को दोषी पाते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिये 25 जनवरी की तारीख मुक़र्रर की है।

प्राथमिकी के मुताबिक 24 फरवरी 2021 को अफरोज अंसारी ने अपने ही गांव की नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाया। बाद में शादी करने से किया इनकार कर दिया। पीड़िता की ओर से अदालत में कुल 6 गवाह पेश हुए। यह मामला रांची के मांडर थाना से जुड़ा हुआ है.

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