रांची शहर के छह थाना क्षेत्रों से निषेधाज्ञा विलोपित

रांची: अनुमंडल पदाधिकारी रांची, सदर ने जारी किया आदेश।10 जून को हुई हिंसक घटना के बाद जारी की गई थी निषेधाज्ञा।
विधि व्यवस्था संधारण हेतु जारी की गई थी 6 थाना क्षेत्रों में धारा-144

दिनांक 10 जून 2022 को मेन रोड, राँची में घटित हिंसक घटना के परिप्रेक्ष्य में एहतियात के तौर पर तथा विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत राँची सदर अनुमंडल अंतर्गत कोतवाली थाना, डेलीमार्केट थाना, लोअर बाजार थाना, हिन्दपीड़ी थाना, चुटिया थाना तथा डोरण्डा थाना क्षेत्रान्तर्गत धारा-144 के अंतर्गत जारी निषेधाज्ञा जारी की गई थी। जिसे अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची द्वारा आज दिनांक- 20.06.2022 के अपराह्न 06.30 बजे तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है।

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