
चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार ने इस योजना के तहत कुल 183.20 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया था। अब सहकारी निगमों द्वारा एससी, एसटी, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समुदाय लोगों के आवेदनों पर विचार करने के बाद संबंधित निगमों द्वारा उन्हें यह राशि उपलब्ध करायी जायेगी। कर्ज लेने वालों की उम्र कम से कम 18 और अधिकतम 50 साल होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों को न्यूनतम व्याज दर पर कर्ज सह अनुदान देने का प्रावधान है। योजना का लाभ वैसे लोगों को दिया जाता है, जिनकी पारिवारिक आमदनी सालाना 5 लाख रुपये से अधिक नहीं हो। योजना के तहत कम से कम 50 हजार और अधिकतम 25 लाख रुपये कर्ज सह अनुदान दिया जाता है।