सजायाफ्ता पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी की अपील पर  सुनवाई  21 दिसंबर को, सीबीआई की बहस हुई पूरी !!

रांची-  आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का की ओर से  दायर अपील याचिका की  सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई. मामले में  सीबीआई की ओर से बहस पूरी हो गई। अब 21 दिसंबर को सीबीआई की ओर से उठाए गए सवालों पर अपीलकर्ता अधिवक्ता की ओर से जवाब दिया जाएगा। बुधवार को अपीलकर्ता एनोस एवं उसकी पत्नी की ओर से बहस पूरी हो गई थी. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की. अपीलकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता जितेंद्र एस सिंह ने पैरवी की . मामले में  एनोस एक्का,  उनकी पत्नी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में निचली अदालत द्वारा दी गई सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर  की है. प्रार्थी की ओर से खुद को मामले में निर्दोष बताते हुए  हाइकोर्ट में सजा को चुनौती दी गई है. यहां बता दें कि 25 फरवरी 2020 को सीबीआइ के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन को 7 साल की सजा सुनायी थी.

एनोस के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फैसला है सुरक्षित

वही एनोस एक्का की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत  द्वारा दी गई सजा को भी चुनौती दी गई है जिस पर कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2022 को फैसला सुरक्षित रखा है। अब तक इस पर कोर्ट का आदेश नहीं आया पाया है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनोस एक्का को ईडी कोर्ट ने अप्रैल 2020 में सात साल की सजा सुनायी थी. कोर्ट ने उन पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था. पूर्व मंत्री एनोस पर 20 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था.

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